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Kushinagar News: 'एक माह के भीतर निस्तारित करें आरटीआई के लंबित मामले'

Wed, 18 Oct 2023 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 18 Oct 2023 11:58 PM IST
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'Pending RTI cases should be resolved within a month'
कलक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक
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पडरौना। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को राज्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें अधिकारियों को एक माह के भीतर आरटीआई के लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया।
राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने आरटीआई के धारा छह, 18, 19, 20 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब नहीं करनी चाहिए। निर्धारित अवधि 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि स्पष्ट रूप में सादे कागज पर प्रारूप के तहत दिए गए आवेदन स्वीकार्य होने चाहिए। जो सूचनाएं नहीं दी जा सकतीं हैं, उन सूचनाओं को इनकार करने की भी सूचना दें। यदि सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो स्पष्ट रूप से उसका अंतरण पांच दिन के भीतर संबंधित अन्य विभाग को करें।
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डीएम उमेश मिश्रा ने जिला स्तरीय अधिकारी कार्यालय स्तर पर आए आरटीआई का जवाब तत्काल देने और शिकायतों को कार्यालय स्तर पर लंबित न रखने का निर्देश दिया। बैठक को एडीएम वैभव मिश्रा, एसएसपी रितेश कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया।
इस दौरान सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया, सदर एसडीएम महात्मा सिंह, तहसीलदार सुमित सिंह आदि मौजूद रहे।
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