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बंद जगह पर 50 व खुली जगह पर 100 लोग ही होंगे शामिल
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बंद जगह पर 50 व खुली जगह पर 100 लोग ही होंगे शामिल
शादी समारोह पर भी लागू होगा रात्रि कालीन कर्फ्यू
रात में 10 बजे से पहले समाप्त करना होगा आयोजन
पडरौना। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में लागू रात्रि कालीन कर्फ्यू का असर शादी समारोह पर भी पड़ेगा। ऐसे आयोजन अधिकतम रात में 10 बजे तक ही समाप्त करने होंगे। इसके अलावा हॉल में अधिकतम 50 लोग व खुली जगह पर 100 लोगों के ही एकत्रित होने की अनुमति होगी। इन सभी को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा।
जिले में बृहस्पतिवार से रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू है। इसके तहत रात में नौ बजे से सुबह छह बजे तक सड़कों पर सामान्य आवागमन भी बंद रहेगा। एडीएम विंध्यवासिनी राय ने बताया कि शादी/विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान यथा हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रह सकेंगे। किंतु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर तथा हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिर्वायता के साथ अनुमति होगी। इसी प्रकार खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं को अपना मांगलिक कार्यक्रम रात 10 बजे से पहले समाप्त करना होगा।
इन्हें मिलेगी छूट
रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिलाओं और रोगियों, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। आवश्यक सेवाओं डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाओं आदि पर रोक नहीं होगा।
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शादी समारोह पर भी लागू होगा रात्रि कालीन कर्फ्यू
रात में 10 बजे से पहले समाप्त करना होगा आयोजन
पडरौना। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में लागू रात्रि कालीन कर्फ्यू का असर शादी समारोह पर भी पड़ेगा। ऐसे आयोजन अधिकतम रात में 10 बजे तक ही समाप्त करने होंगे। इसके अलावा हॉल में अधिकतम 50 लोग व खुली जगह पर 100 लोगों के ही एकत्रित होने की अनुमति होगी। इन सभी को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा।
जिले में बृहस्पतिवार से रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू है। इसके तहत रात में नौ बजे से सुबह छह बजे तक सड़कों पर सामान्य आवागमन भी बंद रहेगा। एडीएम विंध्यवासिनी राय ने बताया कि शादी/विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान यथा हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही रह सकेंगे। किंतु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर तथा हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिर्वायता के साथ अनुमति होगी। इसी प्रकार खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही अनुमति होगी। कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं को अपना मांगलिक कार्यक्रम रात 10 बजे से पहले समाप्त करना होगा।
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इन्हें मिलेगी छूट
रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिलाओं और रोगियों, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। आवश्यक सेवाओं डेयरी और दूध, पशुचारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं और चिकित्सा उपकरण, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाओं आदि पर रोक नहीं होगा।
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