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Kushinagar News: एक को सात और तीन को तीन-तीन वर्ष की कैद

Fri, 01 May 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 01 May 2026 01:40 AM IST
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One was sentenced to seven years' imprisonment and three others to three years' imprisonment.
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी माना है। न्यायालय ने चार में से एक अभियुक्त को को सात वर्ष की सश्रम कारावास व दो हजार अर्थ दंड और तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष का कारावास व प्रत्येक को कुल 1500 रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
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रामकोला थाना क्षेत्र के खैरटवा निवासी भगिनी देवी ने 29 अग्रस्त 2014 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके पड़ोसियों ने मिलकर बेटे के विशु के साथ मारपीट की। उसमें बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए विवेचना कर न्यायालय में आरोपियों को प्रस्तुत किया।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश परमेश्वर ने अभियाेजन पक्षों के दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध करार देते हुए रामकोला के खैरटवा के विरेंद्र उर्फ वृंदा को सात वर्ष, रमेश प्रसाद, संजू व सुनीला देवी को तीन-तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। वहीं न्यायालय ने वृंदा को दो हजार और शेष तीनों अभियुक्तों को 1500-1500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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करीब बारह साल बाद आए न्यायालय के फैसले पर वादी पक्ष ने संतोष जताया है। हालांकि वे चारों दोषियों के लिए और कठोर सजा चाहते थे।
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