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युवती की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

Tue, 16 Nov 2021 11:25 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 11:25 PM IST
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one person punishment of life time
युवती की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास
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- चार दोषमुक्त किए गए
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के चाफ गांव में चार वर्ष पूर्व एक युवती की हुई हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि चार व्यक्ति दोषमुक्त करार दिए गए।
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र गोविंद राव के मुताबिक 20 जनवरी 2017 को चाफ में अनुसूचित जाति की जीउती नाम की 27 वर्षीय एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विशुनपुरा थाने की पुलिस ने हत्या एवं एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में हत्या प्रेम प्रसंग में होने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी अजय कुमार उपाध्याय ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुननें, गवाहों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद मुख्य अभियुक्त शहाबुद्दीन को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा चार अन्य अभियुक्त ईशू, खुर्शेद, मरियम और खुशबुन दोष मुक्त करार दिए गए।
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हत्या के प्रयास के मामले में वांछित दो व्यक्ति गिरफ्तार
पडरौना। तरयासुजान थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को इनकी गिरफ्तारी अहिरौलीदान ढाला के पास की गई। इनका नाम विरेश कुमार और बबलू है, जो तमकुहीरोड थाना सेवरही के निवासी हैं। इसकी जानकारी एसपी सचिंद्र पटेल ने दी। संवाद
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पशुक्रूरता में एक व्यक्ति पर कार्रवाई
पडरौना। कोतवाली पुलिस ने पशुक्रूरता अधिनियम में एक व्यक्ति के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया। उसके पास से तीन प्रतिबंधित पशु बरामद हुए। उसका नाम साहब अली है। वह बसहिया बनवीरपुर का निवासी है। पुलिस उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई में जुटी है। संवाद
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