फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   On the orders of the court, case against five under serious sections

Kushinagar News: कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस

Sun, 18 Aug 2024 03:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 18 Aug 2024 03:37 AM IST
विज्ञापन
On the orders of the court, case against five under serious sections
पटहेरवा। पटहेरवा थाना क्षेत्र के मखुआ गांव की महिला ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया में 156 (3) के तहत वाद दाखिल कर पड़ोस के पांच लोगों पर घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ के साथ ही सोने की बाली खींच लेने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पटहेरवा पुलिस आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन

क्षेत्र के मखुआ गांव की सबरून नेशा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया में वाद दाखिल कर बताया था कि 16 जून की शाम करीब पांच बजे दरवाजे पर पानी गिराने को लेकर पड़ोस के इम्तियाज, नाजिर, जैतून निशा, आसमा व खैरूल हाथ में लाठी-डंडा लेकर पीड़िता के दरवाजे पर आ गए और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगे। इसका विरोध करने पर आरोपी मारपीट करने लगे।
विज्ञापन

बीच-बचाव करने आई पीड़िता की दो बेटियों को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप यह भी है कि मां के साथ दोनों पुत्रियां जान बचाने के लिए घर में भागी तो आरोपी घर में घुसकर मारपीट करने लगे।इम्तियाज और नाजिर इसी दौरान कान से बाली खींच ले गए और घर में बर्तन, कुर्सी, मेज और टीवी को तोड़ दिया। घटना देख लोगों ने बीच-बचाव किया। कोर्ट के आदेश पर पटहेरवा पुलिस आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने आदि के मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed