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30 दिनों में अवश्य उपलब्ध कराएं सूचना

Tue, 22 Mar 2022 11:36 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Mar 2022 11:36 PM IST
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Must provide information within 30 days
कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य सूचना आयुक्त सुबाष चंद्र सिंह। - फोटो : KUSHINAGAR
30 दिनों में अवश्य उपलब्ध कराएं सूचना
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जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ राज्य सूचना आयुक्त ने की बैठक
कुशीनगर। राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं 30 दिन के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सूचना अधिकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप ही आवेदन का निर्धारित समयावधि के अंदर निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकरण को लंबित न रखा जाए, अन्यथा दंडित भी किए जा सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में जन सूचना पंजिका होनी चाहिए। उसमें प्रकरणों का अनिवार्य रूप से अद्यतन अंकन किया जाए। कार्यालयों में नामित जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल फोन नंबर भी जन सुविधा के लिए अंकित होना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि इससे जुडे़ अधिकारी प्रविधानों का अध्ययन कर लें। यदि आयोग में कोई प्रकरण आए तो किसी सक्षम व जानकार विभागीय अधिकारी को ही भेजें, ताकि वह अपने पक्ष को पूरी स्पष्टता के साथ रख सके। बैठक में एडीएम देवीदयाल वर्मा, एएसपी रितेश कुमार सिंह, सभी एसडीएम, पीडी राजनाथ भगत, डीएसटीओ मुहम्मद नासेह, जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह, जिला कृषि अधिकारी प्यारे लाल सहित अन्य सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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