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मदनी मस्जिद प्रकरण : 6,555 वर्गफीट में हुआ था अवैध निर्माण

Wed, 12 Feb 2025 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 12 Feb 2025 12:06 AM IST
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Madani Masjid case: Illegal construction was done in 6,555 square feet
पडरौना। हाटा कस्बा के मदनी मस्जिद के कुछ हिस्से का निर्माण अवैध तरीके से कराया गया था। नगर पालिका की ओर से जो नक्शा मस्जिद निर्माण के लिए स्वीकृति किया गया था। उसके सापेक्ष 6555 वर्गफीट में बढ़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था।
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नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई थी। तय समय के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ गई। डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि हाटा कस्बा के मदनी मस्जिद के मानचित्र की स्वीकृति नगर पालिका परिषद हाटा की ओर से 25 सितंबर वर्ष 1999 को की गई थी। स्वीकृत मानचित्र में मस्जिद को गाटा संख्या-208 पर रकबा-7080.50 वर्गफीट पर निर्माण की अनुमति दी गई थी।
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मदनी मस्जिद का अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। इस पर नगर पालिका परिषद हाटा की ओर से 21 दिसंबर वर्ष 2024 को मस्जिद के पक्षकारों को नोटिस दी गई। इसके जवाब के लिए जाकिर अली ने अतिरिक्त समय मांगा। दूसरी नोटिस आठ जनवरी वर्ष 2025 को मदनी मस्जिद प्रबंधक को दी गई।
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