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Kushinagar News: शारीरिक शोषण के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 04 Dec 2025 01:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 04 Dec 2025 01:45 AM IST
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Life imprisonment for man found guilty of physical abuse
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट न्यायालय ने किशोरी के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि का 80 फीसदी पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। पटहेरवा थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा ने 2020 में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सरया बुजुर्ग गांव निवासी मुन्ना उनके घर में घुसकर 13 वर्षीय बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया। मामले में पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया। विवेचक विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाकसो एक्ट दिनेश कुमार ने न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी मुन्ना को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और चार लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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