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हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Tue, 06 Sep 2022 11:45 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 11:45 PM IST
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Life imprisonment for father-son guilty of murder
हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
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पडरौना। रामकोला थाना क्षेत्र के सपहां गांव के हुड़ला टोला में 22 साल पहले गोली मारकर एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया। न्यायालय ने इस मामले में दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई।
वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुकदमे की वादी चंद्रावती देवी ने थाने में तहरीर दी थी कि सपहां गांव के हुड़ला टोला निवासी उनके पति चंद्रिका कुशवाहा एक जून की रात को घर में सोए थे। बगल में उनका पुत्र धनंजय सोया था। उसके बगल में ही अलग बेड पर वह सोई थीं। रात के करीब सवा दो बजे कुछ लोग दरवाजे पर आए और उनके पति के सिर में गोली मार दी।
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गोली की आवाज सुनकर वह पहुंचीं। उनके पड़ोसी विभूति कुशवाहा भी पहुंच गए। पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में रामकोला थाने में शारदा कुशवाहा और उनके पुत्र लक्ष्मी कुशवाहा पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।
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मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मदन मोहन ने दोनों पक्षों के गवाहों और साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।
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