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Kushinagar News: दहेज हत्या के दोषी पति को नौ वर्ष का कारावास

Sat, 18 Oct 2025 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 18 Oct 2025 01:31 AM IST
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Husband convicted of dowry death gets nine years' imprisonment
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ने वर्ष 2017 में हुए दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए नौ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्ति पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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वादी पूजन ने रामकोला पुलिस को 26 नवंबर 2017 को तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी गीता देवी की शादी वर्ष 2010 में राकोला थाना क्षेत्र के पकड़ी बंतीर उर्फ सोनहा निवासी सत्येंद्र से की थी। शादी के बाद से ही पति समेत ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 23 नवंबर 2017 को पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटी के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका इलाज के दौरान 26 नवंबर 2017 को मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन आनंद प्रकाश ने आरोपी पति सत्येंद्र को दोष मानते हुए नौ वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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