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Kushinagar: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने सुनाया फैसला

Fri, 30 Sep 2022 12:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 30 Sep 2022 12:29 PM IST
सार

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक अमित तिवारी के न्यायालय में हुई।

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Four year jail for molesting teenager
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

किशोरी से छेड़खानी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई है।
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मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संजय तिवारी ने बताया कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने विशुनपुरा थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 26 नवंबर 2014 की शाम उनकी पुत्री शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। वहां मोहम्मद सद्दाम बाइक से आया और बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर लोग पहुंचे तो वह भाग गया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक अमित तिवारी के न्यायालय में हुई।
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पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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