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यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगा चालान

Thu, 03 Nov 2022 10:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Nov 2022 10:21 PM IST
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follow traffic rule, otherwise chalan
यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगा चालान
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- एसपी ने सभी थानों को कार्रवाई करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। यातायात माह में नियमों का उल्लंघन करना जेब पर भारी पड़ सकता है। यातायात माह के तहत ट्रैफिक पुलिस के अलावा थानों की पुलिस भी कार्रवाई करेगी। एसपी धवल जायसवाल ने कहा कि ऑनलाइन चालान काटकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संबंध में सभी थानेदारों को निर्देश दिए गए हैं।
यातायात माह नवंबर की शुरूआत एक नवंबर को हुई है। इसके तहत पुलिस लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने में लगी हैं। इसके अलावा यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान काटकर कार्रवाई की जा रही है।
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हालांकि यह कार्रवाई प्रभावी नहीं है। यातायात माह में भी लोग बेफिक्र होकर वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में बृहस्पतिवार के अंक में अमर उजाला ने पेज नंबर दो पर यातायात माह में भी कदम-कदम पर टूट रहे ट्रैफिक नियम समाचार का प्रकाशन किया है। इसको गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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कौन सा नियम तोड़ने पर कितना चालान
तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 25 सौ रुपये, बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर एक हजार रुपये, तीन सवारी बाइक चलाने पर जुर्माना एक हजार रुपये, बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर एक हजार रुपये, गलत साइड में वाहन चलाने पर पांच सौ रुपये।
लोगों के सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
- धवल जायसवाल, एसपी
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