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Kushinagar News: छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
Sat, 01 Feb 2025 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:28 AM IST
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पडरौना। बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छह वर्षीय बालिका दरवाजे पर 24 जनवरी वर्ष 2022 को खेल रही थी। इस दौरान गांव के रहने वाला मोहम्मद कासिर अहमद उसे ट्रांसफाॅर्मर के पीछे लेकर गया और छेड़खानी करने लगा। बालिका रोते हुए घर आई और परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में बालिका के पिता ने पडरौना कोतवाली में छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया।
विवेचक ने विवेचना के कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनाई के दौरान अदालत ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य के आधार पर पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार का अर्थदंड लगाया।
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पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली छह वर्षीय बालिका दरवाजे पर 24 जनवरी वर्ष 2022 को खेल रही थी। इस दौरान गांव के रहने वाला मोहम्मद कासिर अहमद उसे ट्रांसफाॅर्मर के पीछे लेकर गया और छेड़खानी करने लगा। बालिका रोते हुए घर आई और परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में बालिका के पिता ने पडरौना कोतवाली में छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट का केस दर्ज कराया।
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विवेचक ने विवेचना के कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनाई के दौरान अदालत ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य के आधार पर पांच साल का सश्रम कारावास और दस हजार का अर्थदंड लगाया।
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