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Kushinagar News: किसानों को 20 लीटर तक डीजल लेने की छूट

Sun, 28 Jun 2026 02:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 28 Jun 2026 02:25 AM IST
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Farmers allowed to purchase up to 20 liters of diesel.
पडरौना। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री के संबंध में नया आदेश जारी किया है। संस्थागत, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, किसानों और अत्यावश्यक सेवाओं को राहत देते हुए निर्धारित सीमा तक डीजल लेने की छूट प्रदान की गई है।
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डीएम ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 11 जून 2026 की अधिसूचना तथा मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश-2026 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।आदेश के अनुसार संस्थागत, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता का ईंधन केवल अपने उपभोक्ता पंपों से प्राप्त करना होगा। वे खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंपों) से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे।
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खुदरा बिक्री केंद्रों पर डीजल की बिक्री को लेकर भी सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। अब डीजल केवल वाहन के टैंक या पीईएसओ से अनुमोदित कंटेनर में ही दिया जाएगा। साथ ही एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। रबी फसल की कटाई, खरीफ की तैयारियों तथा रेलवे, सड़क, भवन निर्माण सहित अन्य शासकीय कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट दी गई है। यह आदेश प्रारंभिक रूप से 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा या फिर केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन अथवा निरस्तीकरण किए जाने तक लागू रहेगा।
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