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Kushinagar News: बेटियों ने बाल विवाह नहीं करने का लिया संकल्प
Sat, 11 Oct 2025 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 11 Oct 2025 02:13 AM IST
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पडरौना। कलक्ट्रेट स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में शुक्रवार को बाल विवाह को न-चैम्पियन्स सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बेटियों ने बाल विवाह नहीं करने का संकल्प लिया। इस मौके पर कुल चार बालिकाओं को मिशन, पाठ्यक्रम सामग्री देकर सम्मानित किया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुवचंद्र त्रिपाठी ने कहा कि समाज से बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त करना है। इसके लिए सभी अभिभावकों के साथ बेटियों को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि बालिका की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष और बालकों के विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित आयु से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बालक और बालिका दोनों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बालिकाओं को 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112, आपातकालीन पुलिस सेवा, 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 101 अग्निशमन सेवा एवं 102 मातृ-शिशु के लिए एम्बुलेंस समेत अन्य हेल्पलाइन की जानकारी दी।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी ध्रुवचंद्र त्रिपाठी ने कहा कि समाज से बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त करना है। इसके लिए सभी अभिभावकों के साथ बेटियों को आगे आना होगा। उन्होंने बताया कि बालिका की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष और बालकों के विवाह की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित आयु से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से बालक और बालिका दोनों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बालिकाओं को 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112, आपातकालीन पुलिस सेवा, 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 101 अग्निशमन सेवा एवं 102 मातृ-शिशु के लिए एम्बुलेंस समेत अन्य हेल्पलाइन की जानकारी दी।
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