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Kushinagar News: आठवीं की मान्यता पर दसवीं तक चल रही कक्षाएं, बीईओ ने दिया नोटिस
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- दुबौली बाजार में बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे चार विद्यालय, बंद करने का आदेश
- दुदही के बीईओ ने किया विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण
दुदही। दुबौली बाजार में संचालित परमानंद एजुकेशनल एकेडमी को बीईओ ने नोटिस दी है। स्कूल की मान्यता आठवीं तक ही है। जबकि यहां पर दसवीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। साथ ही छात्रों का नामाकंन पास के परिषदीय विद्यालय में करने का निर्देश दिया है। वहीं इलाके में चार विद्यायल बिना मान्यता के संचालित होते मिले। इन सभी को बंद करने का आदेश दिया।
बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक डाॅ. महेंद्र देव के निर्देश पर सोमवार को दुदही के बीईओ देवमुनि वर्मा ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों का निरीक्षण किया। बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर शासन ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। शासन की ओर से सभी बीएसए व बीईओ को अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को बीईओ देवमुनि वर्मा ने सुबह 10.38 पर दुबौली बाजार में संचालित परमानंद एजुकेशनल एकेडमी की जांच की। यहां कक्षा 1 से 8 तक मान्यता मिली, लेकिन नौवीं और दसवीं की कक्षाएं भी संचालित मिलीं। जानकारी मिली कि कक्षाएं गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय तिलकापट्टी से संबद्ध हैं। बीईओ ने ऊंची कक्षाओं को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। वहीं स्कूल संचालक को नोटिस दिया।
चार विद्यालयों को बंद करने का आदेश
बीईओ इसके बाद 10.50 बजे विष्णु दयाल स्मारक शिक्षण संस्थान दुबौली बाजार का निरीक्षण किया। विद्यालय बिना मान्यता संचालित मिला। दुबौली बाजार स्थित ज्योति पब्लिक स्कूल का 11.10 बजे निरीक्षण किया। विद्यालय बिना मान्यता के टीनशेड में संचालित मिला। इसी तरह 11.47 बजे ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल पहुंचे। इस विद्यालय में भी बिना मान्यता के दसवीं की कक्षाएं संचालित हो रही थी। 12.46 बजे एसआरडी पब्लिक स्कूल जंगल लाला छपरा भी बिना मान्यता के संचालित हो रहा था। टीनशेड में एक से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित पाई गईं। बीईओ ने सभी बिना मान्यता के चल रहे कक्षाओं को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। वहां के छात्रों का नजदीकी सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया। बीईओ ने बताया कि बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें बंद कराया जा रहा है। अगर इसके बाद भी कोई विद्यालय चलता पाया गया तो उसके ऊपर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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- दुदही के बीईओ ने किया विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण
दुदही। दुबौली बाजार में संचालित परमानंद एजुकेशनल एकेडमी को बीईओ ने नोटिस दी है। स्कूल की मान्यता आठवीं तक ही है। जबकि यहां पर दसवीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। साथ ही छात्रों का नामाकंन पास के परिषदीय विद्यालय में करने का निर्देश दिया है। वहीं इलाके में चार विद्यायल बिना मान्यता के संचालित होते मिले। इन सभी को बंद करने का आदेश दिया।
बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक डाॅ. महेंद्र देव के निर्देश पर सोमवार को दुदही के बीईओ देवमुनि वर्मा ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों का निरीक्षण किया। बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर शासन ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। शासन की ओर से सभी बीएसए व बीईओ को अभियान चलाकर ऐसे विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को बीईओ देवमुनि वर्मा ने सुबह 10.38 पर दुबौली बाजार में संचालित परमानंद एजुकेशनल एकेडमी की जांच की। यहां कक्षा 1 से 8 तक मान्यता मिली, लेकिन नौवीं और दसवीं की कक्षाएं भी संचालित मिलीं। जानकारी मिली कि कक्षाएं गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय तिलकापट्टी से संबद्ध हैं। बीईओ ने ऊंची कक्षाओं को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। वहीं स्कूल संचालक को नोटिस दिया।
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चार विद्यालयों को बंद करने का आदेश
बीईओ इसके बाद 10.50 बजे विष्णु दयाल स्मारक शिक्षण संस्थान दुबौली बाजार का निरीक्षण किया। विद्यालय बिना मान्यता संचालित मिला। दुबौली बाजार स्थित ज्योति पब्लिक स्कूल का 11.10 बजे निरीक्षण किया। विद्यालय बिना मान्यता के टीनशेड में संचालित मिला। इसी तरह 11.47 बजे ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल पहुंचे। इस विद्यालय में भी बिना मान्यता के दसवीं की कक्षाएं संचालित हो रही थी। 12.46 बजे एसआरडी पब्लिक स्कूल जंगल लाला छपरा भी बिना मान्यता के संचालित हो रहा था। टीनशेड में एक से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित पाई गईं। बीईओ ने सभी बिना मान्यता के चल रहे कक्षाओं को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। वहां के छात्रों का नजदीकी सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने का निर्देश दिया। बीईओ ने बताया कि बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें बंद कराया जा रहा है। अगर इसके बाद भी कोई विद्यालय चलता पाया गया तो उसके ऊपर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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