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Kushinagar News: कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्री के खिलाफ केस

Sun, 17 Nov 2024 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 17 Nov 2024 01:53 AM IST
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Case against father and daughter on court orders
पिपरा कनक। पटहेरवा थाना के बगही निवासी जनार्दन राय ने हेराफेरी कर मार्कशीट में जन्मतिथि बदलने के मामले में पिता-पुत्री के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है।
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जनार्दन राय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया कि उनके गांव के परमानंद की बेटी सोनाली की जन्मतिथि परिवार रजिस्टर के मुताबिक 17 अगस्त 2005 है। इसकी प्रमाणित नकल भी परमानंद ने ली है, लेकिन उन्होंने हेराफेरी कर हाईस्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि 17 अगस्त 2008 अंकित करा दी है तथा हर जगह लड़की को इसी आधार पर नाबालिग बता रहे हैं। पूछताछ के दौरान परमानंद व उनकी लड़की सोनाली ने उन्हें मारा-पीटा भी था। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस की ओर से 107, 116 व 151 सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र एसडीएम के यहां भेज दी गई,लेकिन उसी कूटरचित हाईस्कूल के जन्मतिथि के अनुसार उसने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह नाबालिग है। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद प्रथमदृष्टया पुलिस को केस दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने पिता परमानंद व बेटी सोनाली राय के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
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