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पंचायत चुनाव से संबंधित खबर
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उम्मीदवारों को नहीं देना है चरित्र प्रमाण पत्र
पडरौना (कुशीनगर )। पंचायत चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए संबंधित निकायों से अदेयता प्रमाण पत्र जरूर देना होगा। इसके अलावा आरक्षित सीट के लिए संबंधित जाति का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
सूचना विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान को नाम निर्देशन प्रपत्र-1, ग्राम पंचायत सदस्य को प्रपत्र-2, क्षेत्र पंचायत सदस्य को प्रपत्र तीन व जिला पंचायत सदस्य को प्रपत्र चार भरना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची की स्व प्रमाणित प्रति, जमानत की धनराशि के लिए ट्रेजरी चालान या कोषागार की रसीद, अदेयता प्रमाण पत्र, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के फोटोग्राफ देना है। ग्राम पंचायत सदस्य को केवल घोषणा पत्र जबकि प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य को शपथ पत्र देना होगा। परंतु अनारक्षित महिला सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। अदेयता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के अलावा भूमि विकास बैंक, सहकारी ग्राम विकास बैंक एवं जिला सहकारी बैंक से संबंधित साधन सहकारी समितियों से भी अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा।
प्रधान पद के उम्मीदवार 30 हजार ही खर्च करेंगे
पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई गाइड लाइन में बताया गया है कि प्रधान पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये व जमानत धनराशि दो हजार रुपये जमा करनी होगी। इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये, जमानत राशि 500 रुपये जमा करना होगा। इनका अधिकतम व्यय पांच हजार रुपये तक होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 300 रुपये, जमानत धनराशि दो हजार रुपये तथा अधिकतम व्यय 25 हजार रुपये निर्धारित है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये व जमानत धनराशि चार हजार रुपये निर्धारित है। ये उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
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पडरौना (कुशीनगर )। पंचायत चुनाव लड़ने के उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए संबंधित निकायों से अदेयता प्रमाण पत्र जरूर देना होगा। इसके अलावा आरक्षित सीट के लिए संबंधित जाति का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
सूचना विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान को नाम निर्देशन प्रपत्र-1, ग्राम पंचायत सदस्य को प्रपत्र-2, क्षेत्र पंचायत सदस्य को प्रपत्र तीन व जिला पंचायत सदस्य को प्रपत्र चार भरना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतदाता सूची की स्व प्रमाणित प्रति, जमानत की धनराशि के लिए ट्रेजरी चालान या कोषागार की रसीद, अदेयता प्रमाण पत्र, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के फोटोग्राफ देना है। ग्राम पंचायत सदस्य को केवल घोषणा पत्र जबकि प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य को शपथ पत्र देना होगा। परंतु अनारक्षित महिला सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। अदेयता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के अलावा भूमि विकास बैंक, सहकारी ग्राम विकास बैंक एवं जिला सहकारी बैंक से संबंधित साधन सहकारी समितियों से भी अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा।
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प्रधान पद के उम्मीदवार 30 हजार ही खर्च करेंगे
पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई गाइड लाइन में बताया गया है कि प्रधान पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र के लिए 300 रुपये व जमानत धनराशि दो हजार रुपये जमा करनी होगी। इसी तरह ग्राम पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र के लिए 150 रुपये, जमानत राशि 500 रुपये जमा करना होगा। इनका अधिकतम व्यय पांच हजार रुपये तक होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 300 रुपये, जमानत धनराशि दो हजार रुपये तथा अधिकतम व्यय 25 हजार रुपये निर्धारित है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये व जमानत धनराशि चार हजार रुपये निर्धारित है। ये उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
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