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Kushinagar News: चार वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Tue, 18 Jul 2023 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 18 Jul 2023 12:04 AM IST
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सेवरही थाना क्षेत्र के एक झोलाछाप पर है दुष्कर्म का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। सेवरही थाना क्षेत्र की चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी। दुष्कर्म का आरोपी एक झोलाछाप है।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन ने बताया कि सेवरही थाना क्षेत्र के वादी ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी बीते 30 मई को सुबह करीब साढ़े दस बजे पांच साल के एक बच्चे के साथ खेलती हुई घर से बाहर चली गई थी।
वहां बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव का निवासी झोलाछाप अमरनाथ महतो उसे उठा ले गया और उससे दुष्कर्म किया। फिर उसे छोड़कर भाग गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची ने उस झोलाछाप के बारे में बताया, लेकिन घरवाले समझ नहीं पाए, लेकिन दो जून को पुन: जब उसे देखी तो डरकर घर में भाग गई।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर झोलाछाप के दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कुशीनगर में जमानत के लिए याचिका दायर की। उसकी सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश पाॅक्सो शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने की और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। सेवरही थाना क्षेत्र की चार साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी। दुष्कर्म का आरोपी एक झोलाछाप है।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन ने बताया कि सेवरही थाना क्षेत्र के वादी ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी बीते 30 मई को सुबह करीब साढ़े दस बजे पांच साल के एक बच्चे के साथ खेलती हुई घर से बाहर चली गई थी।
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वहां बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव का निवासी झोलाछाप अमरनाथ महतो उसे उठा ले गया और उससे दुष्कर्म किया। फिर उसे छोड़कर भाग गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़ी थी। बच्ची ने उस झोलाछाप के बारे में बताया, लेकिन घरवाले समझ नहीं पाए, लेकिन दो जून को पुन: जब उसे देखी तो डरकर घर में भाग गई।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर झोलाछाप के दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कुशीनगर में जमानत के लिए याचिका दायर की। उसकी सुनवाई प्रभारी न्यायाधीश पाॅक्सो शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने की और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।