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Kushinagar News: पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Thu, 21 Mar 2024 01:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 21 Mar 2024 01:13 AM IST
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Bail plea of accused rejected
पडरौना। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के एक की किशोरी से अश्लील हरकत करने के मामले में पाॅक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने खारिज कर दी।
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क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 10 नवंबर 2023 को पुलिस को तहरीर दी कि उनकी नाबालिग पुत्री गांव में दूध लेने गई थी। गांव के दो युवकों ने अगवा कर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और अश्लील हरकत की। पुलिस ने अपहरण, रेप और पाक्सो एक्ट का केस दर्ज केया। पुलिस ने किशोरी को ढूढ़ कर युवकों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। विवेचक ने किशोरी के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा को बढ़ाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। आरोपी सोनू पुत्र गोरख की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। विवेचक के विवेचना के दौरान मामले में बढ़ाए गए धारा के मामले में आराेपी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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