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Kushinagar News: पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Thu, 06 Jun 2024 04:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 06 Jun 2024 04:49 AM IST
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पडरौना। नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने बुधवार को निरस्त कर दी।
हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 16 फरवरी को पुलिस तो तहरीर देकर बताया कि था कि एक युवक उनकी 16 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय पाक्सो मोहम्मद राशिद के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 16 फरवरी को पुलिस तो तहरीर देकर बताया कि था कि एक युवक उनकी 16 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर किशोरी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय पाक्सो मोहम्मद राशिद के न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।