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Kushinagar News: धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 12 Jun 2024 01:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 12 Jun 2024 01:17 AM IST
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Bail petition of fraud accused canceled
संवाद न्यूज एजेंसी
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पडरौना। धोखाधड़ी करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
गांगरानी गांव में कृषि योग्य भूमि आराजी नंबर 49 रकवा 1031.66 वर्ग मीटर विक्रेता संदीप चौहान पुत्र सदानंद चौहान निवासी चौराखास तहसील पडरौना से 2,00,000 रुपये देकर 17 जनवरी 2022 को बैनामा कर लिया। उसी दिन कब्जा दखल भी दे दिया। इसी बीच किसनावती देवी आई और क्रय शुदा भूमि के कब्जा दखल में हस्तक्षेप करने लगी। पूछने पर बताईं कि उन्होंने 29 जुलाई 2022 को संदीप चौहान से बैनामा लिया है। इस मामले में इस प्रकार संदीप चौहान के विरुद्ध केस दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोपी ने जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत किया।

जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक दिनेश कुमार ने आरोपी की अपराध को गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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