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Kushinagar News: दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
Wed, 07 Feb 2024 01:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 07 Feb 2024 01:37 AM IST
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पडरौना। रामकोला थाना क्षेत्र के एक किशोरी को गांव का ही एक युवक ने शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी के पिता के तहरीर पर रामकोला थाना पुलिस ने युवक के विरुद्ध अपहरण का केस दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को खोज निकाला और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने दर्ज केस में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के धारा को बढ़ाते करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी दीपक यादव ने मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है। अभियोजन पक्ष की तरफ़ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
आर्म्स एक्ट में काेर्ट ने सुनाई सजा एवं अर्थदंड
पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना क्षेत्र सेवरही में आर्म्स एक्ट में दोषी अभियुक्त को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र राम दयाल सिंह निवासी सल्लहपुर गांव, थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज बिहार के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाकर अपराध सिद्ध करते हुए आरोपी के जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय में मामले की सुनवाई अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी, प्रथम अपर सिविल जज (जू.डि.) कसया ने की। संवाद
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आर्म्स एक्ट में काेर्ट ने सुनाई सजा एवं अर्थदंड
पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना क्षेत्र सेवरही में आर्म्स एक्ट में दोषी अभियुक्त को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र राम दयाल सिंह निवासी सल्लहपुर गांव, थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज बिहार के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाकर अपराध सिद्ध करते हुए आरोपी के जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय में मामले की सुनवाई अभियोजन अधिकारी नवनीत त्रिपाठी, प्रथम अपर सिविल जज (जू.डि.) कसया ने की। संवाद
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