फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Bail petition of accused of kidnapping minor and POCSO Act canceled

Kushinagar News: नाबालिग को भगाने और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

Sat, 18 Nov 2023 12:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Nov 2023 12:35 AM IST
विज्ञापन
Bail petition of accused of kidnapping minor and POCSO Act canceled
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पडरौना। एक नाबालिग को भगाने और पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका शुक्रवार को एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने निरस्त कर दी। मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि वादिनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 जुलाई 2023 को दिन में करीब दो बजे उनकी 13 वर्षीय पुत्री एक व्यक्ति के घर जाने की बात कहकर निकली थी। शाम तक वापस नहीं आई, तो उसकी खोजबीन की गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। खोजबीन के बाद लड़की के मिलने पर उसके बयान के आधार पर आरोपी बाबूराम शुक्ल निवासी कुरासी थाना इटीहा थोक जिला गोंडा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया।
विज्ञापन

आरोपी ने शुक्रवार को न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रभारी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए आवेदक की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed