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Kushinagar News: किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 07 Apr 2024 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sun, 07 Apr 2024 02:02 AM IST
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Bail application of the accused of luring a teenage girl away rejected
पडरौना। कसया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला-फुसलकार पांच दिन एक युवक पहले भगा ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और किशोरी को ढूंढ़ लिया। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में शनिवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट मोहम्मद राशिद के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आवेदक की जमानत याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष शासकीय अधिवक्ता फुलबदन प्रसाद व अजय कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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