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Kushinagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Sat, 01 Nov 2025 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 01 Nov 2025 12:03 AM IST
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Bail application of rape accused rejected
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने ट्रक में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी चालक फिरोज की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए। पीड़िता की मां ने 23 सितंबर को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को तहरीर दी थी।
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आरोप लगाया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की 22 सितंबर की रात लगभग 10 बजे घर से शौच के लिए जा रही थी, तभी आरोपी ट्रक चालक उसकी बेटी का मुंह दबाकर जबरन रोड के किनारे खड़ी ट्रक में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर हो जाने के बाद तलाश करने पर उसकी लड़की ट्रक में बेसुध मिली। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। विवेचक के विवेचना में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट का आरोप पाया।
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आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कहा कि स्थानीय पुलिस ने घर से पकड़ कर झूठी गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे जेल भेज दिया है। उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं किया है और न ही शादी के लिए दबाव बनाया है।
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24 सितंबर 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अपराध की गंभीरता मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम के आरोपी ट्रक चालक फिरोज की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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