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Kushinagar News: हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Tue, 07 Jan 2025 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 07 Jan 2025 11:59 PM IST
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पडरौना। बालक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि के न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी विकास यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के लिए बालक को नहर में डूबोकर मार डाला था।
कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग गांव निवासी बिठल यादव ने 16 जून वर्ष 2024 को कुबेरस्थान थाने पर प्रार्थना पत्र दिया कि उसका 11 वर्षीय बेटा पवन यादव 9 जून 2024 को घर से लापता हो गया। इसकी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि पश्चिमी चंपारण के पिपरासी क्षेत्र के भरपटिया गांव निवासी विकास यादव पुत्र छोटेलाल ने बालक की हत्या का शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया था। कोर्ट ने साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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कुबेरस्थान क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग गांव निवासी बिठल यादव ने 16 जून वर्ष 2024 को कुबेरस्थान थाने पर प्रार्थना पत्र दिया कि उसका 11 वर्षीय बेटा पवन यादव 9 जून 2024 को घर से लापता हो गया। इसकी तलाश की गई, लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि पश्चिमी चंपारण के पिपरासी क्षेत्र के भरपटिया गांव निवासी विकास यादव पुत्र छोटेलाल ने बालक की हत्या का शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
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आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया था। कोर्ट ने साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।