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Kushinagar News: एआरटीओ को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश
Fri, 18 Oct 2024 04:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 18 Oct 2024 04:43 AM IST
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पडरौना। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एआरटीओ कुशीनगर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
मिर्जापुर के कुसुमही चुनार निवासी सुरेंद्र कुमार यादव न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया था कि उनके वाहन को एआरटीओ कुशीनगर ने 27 जून वर्ष 2019 को चालान किया था। न्यायालय ने चालानी/आख्या तलब करने के लिए एआरटीओ कार्यालय को आदेश दिया था। ताकि उसका निस्तारण किया जा सके। लेकिन एआरटीओ ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसको गंभीरता से लेते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता सिंह ने एआरटीओ कुशीनगर को 21 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
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मिर्जापुर के कुसुमही चुनार निवासी सुरेंद्र कुमार यादव न्यायालय में वाद दाखिल कर बताया था कि उनके वाहन को एआरटीओ कुशीनगर ने 27 जून वर्ष 2019 को चालान किया था। न्यायालय ने चालानी/आख्या तलब करने के लिए एआरटीओ कार्यालय को आदेश दिया था। ताकि उसका निस्तारण किया जा सके। लेकिन एआरटीओ ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसको गंभीरता से लेते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता सिंह ने एआरटीओ कुशीनगर को 21 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।