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Kushinagar News: प्रशासन ने पटाखे की दुकान लगाने के लिए 14 स्थान चिह्नित किए

Mon, 28 Oct 2024 12:45 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Oct 2024 12:45 AM IST
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Administration identified 14 places to set up firecracker shops
-मानक पूरा नहीं करने पर रद्द होगा लाइसेंस, जिले में पटाखा बिक्री के लिए चिन्हित किए 12 स्थान, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जिला प्रशासन की तरफ से जिले में 12 स्थानों पर पटाखा बेचने के लिए स्थान चिह्नित किया गया है। इन पर 500 से अधिक पटाखे की दुकानें सजेंगी। विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए एसडीएम, स्थानीय थाना और अग्निशमन कार्यालय से लाइसेंस लेना पड़ेगा। पटाखा की दुकान लगाने वाले स्थान पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
शासन की ओर से दीपावली पर सुरक्षा को लेकर गाइड लाइन जारी की गई है। जिले में पडरौना, कसया, हाटा, खड्डा, तमकुहीराज समेत कुल 12 स्थानों पर पटाखे की अस्थायी दुकानें लगेंगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सुपात्र शंखधर ने बताया कि पटाखा विक्रेताओं दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के अस्थायी दुकानें लगाने ने के स्थल चिह्नित करने के साथ ही वहां पर जारी गाइड लाइन का पालन करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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दीपावली पर जनपद में लगाई जा रही आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के स्थलों में पडरौना रेलवे स्टेशन के आगे बाईपास सड़क किनारे आम के बागीचा, कुबेर स्थान स्थित राजकुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास खाली स्थान, पूर्व माध्यमिक विद्यालय फाजिलनगर, लीलावती स्टेडियम कुशीनगर, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हाटा, किसान डिग्री कॉलेज हाटा, सुकरौली बाजार, कनोडिया इंटर कॉलेज कप्तानगंज, खेतान मिल के पास रामलीला मैदान कप्तानगंज, रामलीला मैदान तमकुहीराज, राजा साहब का जिरात तमकुहीरोड और खड्डा के सोहरौना स्थित काली मंदिर परिसर समेत कुल 12 स्थान चिह्नित की गई है।
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पटाखा बिक्री वाले स्थान को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुकानदारों के लिए विभाग की तरफ से 19 गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी तीन मीटर से कम न हो। अस्थायी दुकानें टीन शेड की चादरों की ही बनाई जाएं। समूह स्थल पर लगाए जाने वाली आतिशबाजी दुकानों के सामने कार, मोटरसाइकिल आदि की पार्किंग न की जाए, पार्किंग की व्यवस्था 50 मीटर से अधिक दूरी पर दुकान के सामने 200 लीटर क्षमता का पानी भरा ड्रम रखा जाए। सभी दुकानदार अपने-अपने दुकान पर आग बुझाने के लिए बालू, बाल्टी में पानी और अग्निशमन यंत्री अनिवार्य रूप से रखेंगे।

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तीन दिन रहेगी चिह्नित स्थानों पर अस्थायी दुकानें
जिला प्रशासन की तरफ से चिह्नित स्थानों पर लगने वाली अस्थायी दुकानों को तीन दिन के लिए ही लाइसेंस दिया जाएगा। ये दुकानें 29, 30 और 31 अक्तूबर तक ही संचालित होंगी। लाइसेंस धारी दुकानदार अधिकतम 20 क्विंटल पटाखा ही रख सकेंगे। इसमें पांच क्विंटल दुकान और 15 क्विंटल गोदाम में रखने का नियम है। इससे अधिक मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम
अग्निशमन विभाग के पास 4500 लीटर की तीन, 2500 लीटर की चार, 450 लीटर की एक और 70 लीटर की एक बुलेट वाहन है। इसमें बुलेट और 2500 लीटर की एक अग्निशमन वाहन अयोध्या भेज दी गई है। शेष सभी अग्निशमन विभाग की वाहनों को फुल टंकी पानी भरकर चार फायरमैन के साथ सभी बड़े स्थानों पर तैनात कर दी गई हैं।


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दीपावली पर जिन-जिन जगहों पर आतिशबाजी का बाजार लगाया जाना है, वहां सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से खाका बनाया जा चुका है। बाजार की क्षमता के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। वाहन और उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे। दुकानदारों को भी फायर स्टिंग्यूसर रखने को कहा गया है। इसमें लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी।

- सुपात्र शंखधर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कुशीनगर।
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