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Kushinagar News: हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद आरोपी जीजा को मिली राहत

Wed, 01 Jan 2025 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 01 Jan 2025 11:55 PM IST
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Accused brother-in-law got relief after High Court's comment
हाटा। जीजा-साली के बीच बने संबंध को लेकर दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद जीजा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने एक गंभीर टिप्पणी की है।
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मामला हाटा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा होने की वजह से समाचार पत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के बाद क्षेत्र में इसकी काफी चर्चा रही। पहले लड़की के पिता ने अपने बड़े दामाद पर अपनी छोटी बेटी को बहला फुसला कर भगाने का आरोप लगाते हुए हाटा कोतवाली में केस दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने उस मामले में दुष्कर्म के धारा को बढ़ाते हुए आरोपी जीजा को जुलाई माह में जेल भेज दिया। पांच माह बाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि जीजा-बालिग साली के बीच आपसी सहमति से बनाया गया संबंध अनैतिक है, लेकिन दुष्कर्म नहीं है।

हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी लड़की की शादी देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। जिस लड़की की शादी रुद्रपुर में हुई थी उसकी छोटी बहन के साथ उसके पति का नजदीकी संबंध हो गया था। उसकी छोटी बहन भी बालिग थी। दोनों के बीच बढ़ रही नजदीकियों को पहले तो परिवार वाले जीजा-साली का संबंध समझ कर नजरअंदाज करते थे। बताया गया कि कुछ दिनों बाद लड़की स्कूल के लिए निकली और गायब हो गई। जब वह घर नहीं आई तो उसके पिता ने हाटा कोतवाली में सूचना दर्ज कराई और बताया कि उन्हें अपने बड़े दामाद पर उसके बहला फुसलाकर भगाने का शक है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लड़की को जीजा के पास से ढूंढ़ निकाला।
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