फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

Thu, 23 Oct 2014 05:30 AM IST
Kushinagar
Kushinagar Updated Thu, 23 Oct 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। निर्धारित समय के भीतर जनसूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने मंडलायुक्त कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

इस सिलसिले में प्रतिवादी को 24 नवंबर तक की मोहलत दी गई है कि वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। वादी मनोज कुमार साहा ने आयुक्त गोरखपुर के कार्यालय के जनसूचना अधिकारी से कुछ जानकारियां मांगी थीं। लेकिन उनकी तरफ से निर्धारित समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं।
विज्ञापन

मनोज कुमार साहा ने राज्य सूचना आयुक्त से अपील की। वादी ने आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई लेकिन प्रतिवादी ने नहीं। प्रतिवादी को नोटिस जारी करके अगली सुनवाई तिथि तक अपनी तरफ से सूचना उपलब्ध नहीं कराने की वजह बताने का निर्देश दिया गया। इसके बाद सुनवाई की तारी 30 जून रखी गई लेकिन इस बार भी प्रतिवादी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। प्रतिवादी की तरफ से सूचनाएं उपलब्ध कराने अथवा कारण न बताने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

­यदि इस बार भी जनसूचना अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया तो भू राजस्व बकाए की भांति वसूली का आदेश जारी कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed