{"_id":"6a10c59b66099707350be213","slug":"60-vehicles-fined-for-traffic-violations-kushinagar-news-c-205-1-ksh1001-160352-2026-05-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kushinagar News: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 60 वाहनों का चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kushinagar News: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 60 वाहनों का चालान
Sat, 23 May 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 23 May 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। यातायात नियमों की अनदेखी करने पर परिवहन विभाग की तरफ से शुक्रवार को जिले के अलग-अलग मार्गों पर 60 वाहनों का चालान किया गया है। इन वाहनों पर परिवहन विभाग ने 2.67 लाख रुपये जुर्माना कर उनसे 1.25 लाख रुपये जुर्माना वसूला।
एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने कहा कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। अपने वाहनों पर काली फिल्म का इस्तेमाल न करें, अन्यथा नियमों के अनुसार चालान काटा जा सकता है। उन्होंने अपनी गाड़ी के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी आदि प्रपत्र हमेशा अपडेट रखने के चालकों को निर्देश दिए। एआरटीओ ने बताया कि शुक्रवार को जिले में चले विशेष अभियान के तहत बिना सीट बेल्ट 16, बिना हेल्मेट के 23, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 11, नो पार्किंग में वाहन खड़े वाले आठ वाहन और निर्धारित क्षमता से अधिक माल लदे होने पर दो ट्रकों को चालान कर उनसे 2.67 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए 1.25 लाख रुपये जुर्माने की धनराशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा किया गया है।
विज्ञापन
एआरटीओ मोहम्मद अजीम ने कहा कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। अपने वाहनों पर काली फिल्म का इस्तेमाल न करें, अन्यथा नियमों के अनुसार चालान काटा जा सकता है। उन्होंने अपनी गाड़ी के सभी जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी आदि प्रपत्र हमेशा अपडेट रखने के चालकों को निर्देश दिए। एआरटीओ ने बताया कि शुक्रवार को जिले में चले विशेष अभियान के तहत बिना सीट बेल्ट 16, बिना हेल्मेट के 23, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर 11, नो पार्किंग में वाहन खड़े वाले आठ वाहन और निर्धारित क्षमता से अधिक माल लदे होने पर दो ट्रकों को चालान कर उनसे 2.67 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए 1.25 लाख रुपये जुर्माने की धनराशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा किया गया है।
विज्ञापन