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पीसीएफ के प्रबंधक पर 25 हजार का जुर्माना

Wed, 06 Apr 2022 12:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 06 Apr 2022 12:06 AM IST
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25 thousand fine on the manager of PCF
पीसीएफ के प्रबंधक पर 25 हजार का जुर्माना
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राज्य सूचना आयोग में पूर्व सचिव रामानंद सिंह ने दायर की थी अपील
जौरा बाजार(कुशीनगर)। ग्राम सभा नदवा विशुनपुर निवासी व साधन सहकारी समिति धौरहरा के पूर्व सचिव को समय से सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने पीसीएफ के प्रबंधक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके लिए पूर्व सचिव ने राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर की थी।

ग्राम सभा नदवा विशुनपुर निवासी रामानंद सिंह पूर्व में साधन सहकारी समिति धौरहरा के सचिव रहे हैं। वह अब सेवानिवृत हो चुके हैं। उन्होंने पीसीएफ प्रबंधक कुशीनगर से जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। उन्होंने वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में धान खरीद के लिए कितना किराया लिया गया, कितनी पल्लेदारी ली गई और किसानों की सुविधाओं पर कितना खर्च किया गया। इन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर की। इसके बाद भी उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। निर्धारित समय पर सूचना नहीं मिलने पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग ने पीसीएफ प्रबंधक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह अर्थदंड पीसीसीएफ प्रबंधक कुशीनगर के वेतन से तीन किस्तों में लिया जाएगा। इसके अलावा प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी पीसीएफ प्रबंधक कुशीनगर को आदेशित किया है कि वादी के आपत्ति का निस्तारण करते हुए संशोधित सूचना उपलब्ध कराएं।
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