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Kushinagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Tue, 05 Aug 2025 01:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 05 Aug 2025 01:34 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय ने सोमवार को एक रेप व पाकसो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ कसया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप था।
आरोपी रुदल निवासी सियरहा थाना कसया ने एक नाबालिग लड़की को जाति सूचक शब्द बोलते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाकसो एक्ट दिनेश कुमार की न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा चार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की उपधारा दो के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडीत किया गया है।
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आरोपी रुदल निवासी सियरहा थाना कसया ने एक नाबालिग लड़की को जाति सूचक शब्द बोलते हुए उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाकसो एक्ट दिनेश कुमार की न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा चार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की उपधारा दो के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडीत किया गया है।
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