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Kushinagar News: जमीन बेचने के नाम पर 16 लाख 75 हजार हड़पे, पिता-पुत्र पर प्राथमिकी
Sat, 21 Mar 2026 03:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sat, 21 Mar 2026 03:24 AM IST
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संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के नोक्ता गांव निवासी एक व्यक्ति से जमीन बैनामा कराने के नाम पर 16 लाख 75 हजार रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तहरीर मिलने पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में अमरनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट नोक्ता ने बताया कि रामअवध गुप्ता व उनके बेटे अनिल कुमार निवासी मुखलिसपुर थाना महुली से 25 विस्वा (13,750 स्कवायर फीट) खेत बेचने के नाम पर अनुबंध व शर्त हुई थी। इसके लिए 23 अगस्त 2023 को 3 लाख, 17 अक्तूबर 2025 को दो बार में 4,75000 व 3 लाख रुपये अनिल कुमार के खाते में ट्रांसफर किया गया। साथ ही 6 लाख रुपये नकद अनिल कुमार को दिए। 50 रुपये के स्टांप पेपर पर केवल साढ़े बारह विस्वा का शपथ पत्र 7,75000 रुपये का तैयार हुआ। सभी पक्षकारों ने अपने हस्ताक्षर किए।
अमरनाथ ने बताया कि यह शर्त थी कि एक फरवरी 2025 को बैनामा हो जाएगा। यह भी लिखा गया था कि बैनामा न होने पर क्रेता जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जमीन विक्रेता अनिल कुमार ने एक चेक दिया था कि बैनामा नहीं करते हैं और बचा हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं तो चेक के माध्यम से पूरा पैसा 16,75,000 रुपये चेक के माध्यम से ले सकते हैं। उनके खाते की जांच करने पर बैलेंस नहीं है। अनिल कुमार व उनके पिता रामअवध ने फ्राॅड कर रुपये लिए और जमीन बैनामा नहीं किया।
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एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में पीड़ित की शिकायत पर पिता पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में अमरनाथ निवासी ग्राम व पोस्ट नोक्ता ने बताया कि रामअवध गुप्ता व उनके बेटे अनिल कुमार निवासी मुखलिसपुर थाना महुली से 25 विस्वा (13,750 स्कवायर फीट) खेत बेचने के नाम पर अनुबंध व शर्त हुई थी। इसके लिए 23 अगस्त 2023 को 3 लाख, 17 अक्तूबर 2025 को दो बार में 4,75000 व 3 लाख रुपये अनिल कुमार के खाते में ट्रांसफर किया गया। साथ ही 6 लाख रुपये नकद अनिल कुमार को दिए। 50 रुपये के स्टांप पेपर पर केवल साढ़े बारह विस्वा का शपथ पत्र 7,75000 रुपये का तैयार हुआ। सभी पक्षकारों ने अपने हस्ताक्षर किए।
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अमरनाथ ने बताया कि यह शर्त थी कि एक फरवरी 2025 को बैनामा हो जाएगा। यह भी लिखा गया था कि बैनामा न होने पर क्रेता जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जमीन विक्रेता अनिल कुमार ने एक चेक दिया था कि बैनामा नहीं करते हैं और बचा हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं तो चेक के माध्यम से पूरा पैसा 16,75,000 रुपये चेक के माध्यम से ले सकते हैं। उनके खाते की जांच करने पर बैलेंस नहीं है। अनिल कुमार व उनके पिता रामअवध ने फ्राॅड कर रुपये लिए और जमीन बैनामा नहीं किया।
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एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में पीड़ित की शिकायत पर पिता पुत्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।