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फर्जीवाड़ा करने में ग्राम प्रधान को भेजा जेल
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- दूसरे की भूमि हड़प फर्जी तरीके से हासिल कर ली थी स्कूल की मान्यता
- सिराथू के तुलसीपुर का मामला, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। सिराथू तहसील के तुलसीपुर ग्राम प्रधान कृष्णकांत मिश्र ने दूसरे की भूमि हड़प कर स्कूल का निर्माण कराकर मान्यता प्राप्त कर ली। भूमि मालिक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इसी मामले में मंगलवार को न्यायालय ने प्रधान को जेल भेज दिया।
आरोप है कि सिराथू तहसील के तुलसीपुर स्थित श्यामनारायण रामचंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता लेने के लिए गांव के कृष्णकांत मिश्र ने फर्जी तरीके से अभिलेख तैयार किए। जालसाजी कर माध्यमिक शिक्षा परिषद से स्कूल की मान्यता हासिल कर ली। मामले की जानकारी जब भूमि मालिक व्यासदत्त शुक्ल को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करते हुए मई 2018 में पइंसा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। न्यायालय की ओर से कई बार आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ वारंट जारी किया गया। पर, वह हाजिर होने के बजाय उच्च न्यायालय की शरण में चला गया। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी ग्राम प्रधान ने मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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- सिराथू के तुलसीपुर का मामला, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। सिराथू तहसील के तुलसीपुर ग्राम प्रधान कृष्णकांत मिश्र ने दूसरे की भूमि हड़प कर स्कूल का निर्माण कराकर मान्यता प्राप्त कर ली। भूमि मालिक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था। इसी मामले में मंगलवार को न्यायालय ने प्रधान को जेल भेज दिया।
आरोप है कि सिराथू तहसील के तुलसीपुर स्थित श्यामनारायण रामचंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता लेने के लिए गांव के कृष्णकांत मिश्र ने फर्जी तरीके से अभिलेख तैयार किए। जालसाजी कर माध्यमिक शिक्षा परिषद से स्कूल की मान्यता हासिल कर ली। मामले की जानकारी जब भूमि मालिक व्यासदत्त शुक्ल को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से करते हुए मई 2018 में पइंसा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। न्यायालय की ओर से कई बार आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ वारंट जारी किया गया। पर, वह हाजिर होने के बजाय उच्च न्यायालय की शरण में चला गया। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी ग्राम प्रधान ने मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडेय ने खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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