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फैसला:  किसान के हत्यारोपी पिता-पुत्रों समेत चार को उम्रकैद, एक लाख का अर्थदंड भी लगाया

Wed, 30 Mar 2022 09:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Mar 2022 09:32 PM IST
सार

अभियोजन के मुताबिक करारी कोतवाली के रसूलपुर सोनी निवासी बच्चा किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। 23 नवंबर 2017 को घर के बटवारे को लेकर पट्टीदार बाबुल ने अपने बेटे गंगा प्रसाद, परसन, राजू व सहयोगी टिर्रा के साथ मिलकर शाम पांच बजे उसे फावड़े से काट डाला था।

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Verdict: Four including father-sons who were accused of farmer's life imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने हत्या के एक अहम मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने करारी कोतवाली के रसूलपुर सोनी गांव में पांच साल पहले घर के बंटवारे को लेकर किसान बच्चा की निर्मम हत्या के आरोपी पिता व उसके बेटों समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत का फैसला आने के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

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अभियोजन के मुताबिक करारी कोतवाली के रसूलपुर सोनी निवासी बच्चा किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। 23 नवंबर 2017 को घर के बंटवारे को लेकर पट्टीदार बाबुल ने अपने बेटे गंगा प्रसाद, परसन, राजू व सहयोगी टिर्रा के साथ मिलकर शाम पांच बजे उसे फावड़े से काट डाला था।

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नौ लोगों की कराई गई गवाही

इस मामले में मृतक बच्चा के बेटे राहुल ने उसी दिन सभी हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला अपर जिला जज प्रथम शिवानंद सिंह की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्र ने नौ लोगों की गवाही करा कर दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की।



कोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी टिर्रा को संदेह का लाभ देते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। आरोपी बाबुल व उसके बेटे गंगा प्रसाद, परसन व राजू को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही सभी पर 25-25  हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने सभी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

सात लाइन में लिखी गई थी तहरीर
जिले में बच्चा की हत्या मामले में आरोपियों को सजा सुनाने में वादी की तहरीर भी काफी कारगर साबित हुई। मृतक के बेटे राहुल की तहरीर में लिखा था कि दिनांक 23 नवंबर 2017 को आरोपियों ने (बाबुल, राजू, गंगा प्रसाद, परसन व टिर्रा) फावड़े से काट डाला। वह सड़क पर मृत पड़े हैं। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। कोर्ट रूम में सजा सुनाए जाने के बाद यह चर्चा रही कि शायद ही पहली बार हत्या जैसे मामले में इतने कम मजमून के अंदर वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराया। 

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