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तिहरा हत्याकांड: फरार राजेंद्र के घर चस्पा होगी कुर्की की नोटिस
Wed, 11 Oct 2023 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Wed, 11 Oct 2023 01:05 AM IST
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संदीपन घाट कोतवाली के मोहीउद्दीनपुर गौस गांव में 15 सितंबर को भूमि विवाद को लेकर अनुसूचित जाति के पिता, पुत्री व दामाद की हत्या के आरोपी राजेंद्र सिंह के यहां अब पुलिस कुर्की का नोटिस चस्पा करेगी। पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा करने का आदेश हासिल किया है। अब भी अगर राजेंद्र पकड़ा नहीं गया या फिर उसने कोर्ट में आत्मसर्मपण नहीं किया तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी।
पंडा चौराहे में भूमि विवाद को लेकर होरीलाल, उनकी गर्भवती बेटी बृजकली व दामाद शिवसरन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में होरीलाल के बेटे सुभाष ने गुड्डू यादव, अमर सिंह, अमित सिंह, अरविंद सिंह, अनुज सिंह, राजेंद्र सिंह, अजीत व पीएसी के सिपाही सुरेश सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान जयकरन यादव, अनूप सिंह व तीरथ निषाद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने पुलिस ने अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिर्फ राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी शेष है। पिछले दिनों पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया। अब मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष भुवनेश चौबे का कहना है आरोपी के घर नोटिस चस्पा करने के बाद कुर्की के लिए मुनादी कराई जाएगी।
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पंडा चौराहे में भूमि विवाद को लेकर होरीलाल, उनकी गर्भवती बेटी बृजकली व दामाद शिवसरन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में होरीलाल के बेटे सुभाष ने गुड्डू यादव, अमर सिंह, अमित सिंह, अरविंद सिंह, अनुज सिंह, राजेंद्र सिंह, अजीत व पीएसी के सिपाही सुरेश सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान जयकरन यादव, अनूप सिंह व तीरथ निषाद का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने पुलिस ने अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिर्फ राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी शेष है। पिछले दिनों पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराया। अब मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है। थानाध्यक्ष भुवनेश चौबे का कहना है आरोपी के घर नोटिस चस्पा करने के बाद कुर्की के लिए मुनादी कराई जाएगी।
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