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Kaushambi News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को चार-चार वर्ष की सजा

Thu, 25 Dec 2025 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 25 Dec 2025 02:34 AM IST
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Three convicts have been sentenced to four years each for attempted culpable homicide
जमीन के विवाद में किए गए जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। घटना 13 दिसंबर 2020 की है। थाना कौशाम्बी क्षेत्र के ग्राम सोधिया निवासी वादी सुरेंद्र पुत्र श्याम लाल यादव ने थाने में सूचना दी थी कि गांव के ही देशराज, रामअवध और सुशील कुमार यादव ने जमीन के विवाद में गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और फावड़े व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में वादी को गंभीर चोटें आई थीं जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राजेश कुमार के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से मामले की निरंतर समीक्षा की गई और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी कराई गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया।
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