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कौशांबी : पत्नी की आग लगा कर हत्या में दोषी पति को दस वर्ष की कठोर कैद, 25500 रुपये अर्थदंड भी लगाया

Mon, 31 Jul 2023 04:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 31 Jul 2023 04:03 PM IST
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Ten years rigorous imprisonment to the husband convicted of killing his wife by setting her on fire, Rs 25500
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर भरेठा गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में दोषी पति को दस वर्ष वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पति के खिलाफ पत्नी को उसके चरित्र पर संदेह के चलते मार-पीट करके आग लगा कर जलाने का आरोप लगाया गया था।

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वादी अभियोजन के अनुसार प्रयागराज के मुंडेरा निवासी राकेश कुमार पटेल ने 17 वर्ष पहले अपनी बहन संजू का विवाह पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर भरेठा निवासी श्रीनाथ पटेल के साथ किया था। संजू को दो बच्चे भी हुए। इसके बाद भी पति श्रीनाथ संजू के चरित्र को लेकर हमेशा संदेह करता था। इसी बात को लेकर श्रीनाथ ने 16 मई 2018 को दोपहर करीब एक बजे संजू को काफी मारा-पीटा था।
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इस पर भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने संजू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। सूचना मिलने पर वादी राकेश कुमार ने संजू को गम्भीर हालत में प्रयागराज के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया। यहां संजू ने घटना के बारे में अपना मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज कराया था। ईलाज के दौरान संजू की अस्पताल में मौत हो गई। मामले में संजू के भाई राकेश कुमार ने श्रीनाथ के खिलाफ मानव बध का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे का विचारण अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार की कोर्ट में चलाया गया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा व प्रेम प्रकाश ने वादी मुकदमा समेत कुल आठ गवाहों को कोर्ट में बुला कर गवाही कराई। मामले में दोनों ओर से दी गई दलीलों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

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