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जानलेवा हमले के आरोपी सगे भाइयों समेत तीन को सात साल की सजा

Sat, 27 Nov 2021 12:48 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 27 Nov 2021 12:48 AM IST
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Seven years imprisonment to three including real brothers accused of murderous attack
एडीजे-3 बीना नारायण की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के आरोपी सगे भाइयों समेत तीन लोगों को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 35-35 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक अन्य आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो जाने से उसे बरी कर दिया गया।
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अभियोजन के अनुसार चरवा कोतवाली के शेखपुर रसूलपुर निवासी अमर सिंह 25 मार्च 2015 को गांव में ही रास्ते पर बन रहे मकान का विरोध कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही रामसुमेर सिंह अपने बेटे मनकरन सिंह व परिवार के शिवबरन सिंह और उसका भाई मिथलेश यादव लाइसेंसी राइफल लेकर मौके पर पहुंच गए। आरोप ही कि इन सभी ने बेरहमी से पीटकर अमर सिंह को मरणासन्न कर दिया था।
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पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों के खिलाफ धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-3 बीना नारायण की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल चौधरी ने कोर्ट के समक्ष 11 गवाहों को परीक्षित कराया।
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दोनों पक्षों की गवाही सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शिवबरन उसके भाई मिथलेश यादव और मनकरन सिंह को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। जबकि, आरोपी रामसुमेर सुनवाई के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण बरी कर दिया गया।
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