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Kaushambi News: दुर्घटना के दोषी को अर्थदंड की सजा

Sun, 20 Jul 2025 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sun, 20 Jul 2025 12:37 AM IST
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Punishment of penalty to the person responsible for the accident
मंझनपुर। कोखराज क्षेत्र में 21 जनवरी 2002 में हुए सड़क हादसे के दोषी को एसीजे (एसडी) की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि सहित अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पश्चिमशरीरा के भारतपुर निवासी राममित्र 21 जनवरी को कोखराज गया था। उसके वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक के बेटे की तहरीर पर कोखराज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और चालक राममित्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की सुनवाई एसीजे (एसडी) की अदालत में किया गया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने राममित्र को दोषी पाते हुए 2500 रुपये अर्थदंड व जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई।
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