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Kaushambi News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा, जुर्माना

Fri, 10 Nov 2023 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 10 Nov 2023 12:37 AM IST
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Punishment and fine for the accused of raping a minor
मंझनपुर। स्पेशल जज पॉक्सो उत्कर्ष यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड का भी लगाया गया है।
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अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वादी मुकदमा ने बताया कि पांच जून 2020 को उसकी नाबालिग बेटी खेत की तरफ शौच करने गई थी। इस दौरान आरोपी संतोष निषाद ने बेटी के साथ दरिंदगी की। मामले में कौशाम्बी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।


अभियोजन पक्ष की तरफ से सात लोगों की गवाही कराते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा दी। कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है।
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