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Kaushambi News: 2.40 लाख क्षतिपूर्ति अदा करने का दिया आदेश

Thu, 13 Nov 2025 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Thu, 13 Nov 2025 11:37 PM IST
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Order given to pay compensation of Rs 2.40 lakh
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रयागराज के मुंडेरा स्थित मोमोज मेकिंग मशीन के प्रोपराइटर को 2.40 लाख रुपये नौ फीसदी वार्षिक ब्याज समेत वादी को चुकाने का आदेश दिया है। आयोग ने परिवादी को वाद व्यय के रूप में पांच हजार व मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया।
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लालगंज तहसील के सांगीपुर निवासी अनिल कुमार सोनी ने 4 अक्तूबर 2024 को आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रयागराज के मुंडेरा स्थित विजन मशीनरी से मोमोज बनाने की मशीन दो लाख रुपये में खरीदा था। मशीन की रसीद भी दी गई।
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प्रयागराज से मशीन को लाने के लिए 3500 रुपये भाड़ा भी लिया गया। इंजीनियर ने मशीन को इंस्टाल किया तो बताया कि मशीन के पार्ट्स पुराने हैं। जब कंपनी से बात की गई तो उन्होंने काफी दिनों तक टालमटोल किया। इसके बाद अनिल ने आयोग के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सामान्य सदस्य सहसराम पांडेय व महिला सदस्य ममता गुप्ता ने प्रोपराइटर को 2.40 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया।
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