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Kaushambi News: नए नियम लागू, टिकट कैंसिलेशन में सख्ती, कालाबाजारी पर लगेगी लगाम
Sun, 29 Mar 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sun, 29 Mar 2026 01:36 AM IST
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रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और यात्रा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों की जेब और योजना दोनों प्रभावित होंगी। नए नियमों के तहत अब ट्रेन प्रस्थान से आठ घंटे से कम समय पहले कंफर्म टिकट रद्द कराने पर किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा।
रेलवे के इस फैसले का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना और वास्तविक यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आरक्षण चार्ट तैयार करने का समय भी चार घंटे से बढ़ाकर आठ घंटे पहले कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार यदि यात्री 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो केवल न्यूनतम चार्ज ही काटा जाएगा। इसके बाद समय के अनुसार रिफंड की राशि तय होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्रा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। ये नियम एक से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
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रेलवे के इस फैसले का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना और वास्तविक यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आरक्षण चार्ट तैयार करने का समय भी चार घंटे से बढ़ाकर आठ घंटे पहले कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार यदि यात्री 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो केवल न्यूनतम चार्ज ही काटा जाएगा। इसके बाद समय के अनुसार रिफंड की राशि तय होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों से प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और यात्रा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। ये नियम एक से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।
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