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Kaushambi News: हत्यारोपी की जमानत अर्जी नामंजूर
Fri, 20 Sep 2024 06:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Fri, 20 Sep 2024 06:42 AM IST
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मंझनपुर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को एक हत्यारोपी जमानत अर्जी खारिज कर दी। पिपरी कोतवाली के शेरगढ़ निवासी रामकैलाश की 23 अगस्त 2024 को लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी।
मामले में मृतक की पत्नी अलका देवी ने गांव के ही चंद्रभान व उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। एक आरोपी चंद्रभान की ओर से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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मामले में मृतक की पत्नी अलका देवी ने गांव के ही चंद्रभान व उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। एक आरोपी चंद्रभान की ओर से जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने हत्यारोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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