फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Make income tax deduction every month from the salary of officer-employee

अधिकारी-कर्मचारी के वेतन से हर माह करें आयकर कटौती

Thu, 26 Sep 2019 12:46 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2019 12:46 AM IST
विज्ञापन
Make income tax deduction every month from the salary of officer-employee
Make income tax deduction every month from the salary of officer-employee - फोटो : KAUSHAMBI
अधिकारी-कर्मचारी के वेतन से हर माह करें आयकर कटौती
विज्ञापन

कोषागार कार्यालय में महालेखाकार कार्यालय की आडिट टीम ने दिए जरूरी निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। महालेखाकार कार्यालय की आडिट टीम ने बुधवार को कौशाम्बी का दौरा किया। कोषागार कार्यालय में बैठक कर नए वित्तीय नियमों की जानकारी देने के साथ ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए कहा। यह भी कहा कि आयकर के दायरे में आने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से हर महीने अनुपातिक दर से इंकम टैक्स की कटौती भी करें।

बैठक में कार्यालय महालेखाकार के निरीक्षण अधिकारी रमाकांत सिंह ने फाइनेंशियल हैंडबुक में दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए आहरण-वितरण करने के लिए कहा। खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में कार्यालय महालेखाकार को अवश्य भेजे। चालानों में 15 अंकीय वर्गीकरण किया जाना बेहद आवश्यक है। सभी विवरण प्रमाणित कराकर ही बैंको, कोषागारों में भेजें। आहरण वितरण अधिकारी एसी के साथ डीसी बिल महालेखा कार्यालय को अवश्य भेजें। ताकि उस धनराशि को समायोजित करने में किसी तरह की समस्या न हो। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह आनुपातिक आधार पर आयकर की कटौती कर लें। कोषागार में रखी गई बहुमूल्य वस्तुओं का जमाकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष मई माह में सत्यापन करा लिया जाय। आहरण वितरण अधिकारियों को अकाउंट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कहा। सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते का मिलान कार्यालय महालेखा से सामान्य भविष्य निधि खाते से कराने के बाद ही 90 प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही करें। शेष 10 प्रतिशत अंतिम भुगतान प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते समय अग्रसारण पत्र में 90 प्रतिशत भुगतान की फोटो प्रति भी संलग्न करें। टीम ने यह भी बताया कि टीआर.27 से आहरित धनराशि का समायोजन तीन माह या अधिकतम उस वर्ष के 31 मार्च तक अवश्य हो जाना चाहिए। बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज त्रिपाठी, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय महालेखाकार लोकेशनाथ त्रिपाठी, दिलीप कुमार, वरिष्ठ लेखाकार तथा जनपद के विभिन्न कार्यालयों के आहरण वितरण अधिकारी एवं कार्यालय सहायक उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed