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बालक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

Wed, 12 Jan 2022 12:48 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 12:48 AM IST
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Life imprisonment to accused in child raping case
बालक से कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
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अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो योगेश कुमार की अदालत ने 10 वर्षीय एक लड़के के साथ कुकर्म (अप्राकृतिक दुष्कर्म) के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपी को जेल भेज दिया।

अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कि 26 फरवरी 2018 को वह खेत में था। घर में उसका 10 वर्षीय बेटा अकेला था। इस दौरान चकमाह पांडेयमऊ का शिवकुमार बेटे को फुसलाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में आरोपी ने बच्चे को समोसा खिलाया। आरोपी ने सईगंज में शराब पी। इसके बाद बच्चे को सईगंज स्थित तालाब के पास ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। उसने बच्चे को पांच सौ की नोट देकर किसी से शिकायत नहीं करने को कहा। बालक ने यह बात घर में बताई तो पिता ने कोखराज कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी शिवकुमार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामला अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो योगेश कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने आरोपी के गुनाह को देखते हुए सख्त सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की रकम में से 25 हजार रुपये वादी मुकदमा को दिया जाए।
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