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बालक की हत्या कर शव दफन करने में तीन को आजीवन कारावास
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अपर जिला जज प्रथम शिवानंद सिंह की अदालत ने 16 साल पहले बालक को अगवा कर हत्या के बाद शव दफन करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपी पर 4.80 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया।
अभियोजन के मुताबिक 19 सितंबर 2006 को भरवारी निवासी अनवर के आठ वर्षीय भतीजे जावेद को अगवा कर लिया गया। इसके बाद जावेद की सिरकटी लाश कस्बे के ही अब्दुल कादिर, असलम, अब्दुल सत्तार के घर के आंगन में दफन मिली। मामले में अनवर ने कोखराज कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चली। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने 10 गवाहों को परीक्षित कराया। शासकीय अधिवक्ता ने तीनों को सख्त सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अब्दुल कादिर, असलम, अब्दुल सत्तार को दोषी करार दिया।
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अपर जिला जज प्रथम शिवानंद सिंह ने तीनों हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक को 1.60 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक 19 सितंबर 2006 को भरवारी निवासी अनवर के आठ वर्षीय भतीजे जावेद को अगवा कर लिया गया। इसके बाद जावेद की सिरकटी लाश कस्बे के ही अब्दुल कादिर, असलम, अब्दुल सत्तार के घर के आंगन में दफन मिली। मामले में अनवर ने कोखराज कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चली। अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने 10 गवाहों को परीक्षित कराया। शासकीय अधिवक्ता ने तीनों को सख्त सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अब्दुल कादिर, असलम, अब्दुल सत्तार को दोषी करार दिया।
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अपर जिला जज प्रथम शिवानंद सिंह ने तीनों हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक को 1.60 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।