{"_id":"62c09f28b68cc15b0358f42f","slug":"life-imprisonment-for-the-person-who-kidnapped-the-girl-student-and-resorted-to-prostitution","type":"story","status":"publish","title_hn":"फैसला : छात्रा को अगवा कर वेश्यावृत्ति कराने वाले को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फैसला : छात्रा को अगवा कर वेश्यावृत्ति कराने वाले को आजीवन कारावास
Sun, 03 Jul 2022 01:10 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
अमर उजाला नेटवर्क, कौशांबी
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 03 Jul 2022 01:10 AM IST
सार
अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली इलाके में सात साल पहले हाईस्कूल की छात्रा को निधियावां गांव का बुधराम पटेल उर्फ ताऊ अगवा कर ले गया था। मामले में छात्रा की मां ने 28 दिसंबर 2015 को कोखराज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
court new
- फोटो : istock
विस्तार
सात साल पहले हाईस्कूल की छात्रा को अगवा कर वेश्यावृत्ति कराने के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
अभियोजन के मुताबिक कोखराज कोतवाली इलाके में सात साल पहले हाईस्कूल की छात्रा को निधियावां गांव का बुधराम पटेल उर्फ ताऊ अगवा कर ले गया था। मामले में छात्रा की मां ने 28 दिसंबर 2015 को कोखराज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। छात्रा ने बरामदगी बाद कोर्ट में बयान दिया कि बुधराम उसे लेकर दिल्ली गया था। वहां पर उसके साथ खुद तो दुष्कर्म किया और वेश्यावृत्ति कराने लगा। छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस में मुकदमे में धारा बढ़ाते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
विज्ञापन
मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने आठ लोगों की गवाही कराई। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बुधराम को शनिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने बुधराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन